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CBI Court Judgement: रिश्वतखोरी में ECL के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक को 4 साल जेल और 30,000 का जुर्माना

सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक मामले में डॉ. सुनील कुमार सिंह के खिलाफ 25 अगस्त 2009 को आरोप पत्र दाखिल किया था. अब आरोपी को 4 साल जेल और ₹30,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

आसनसोल: सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL), सेंट्रल हॉस्पिटल, कल्ला, जिला बर्धमान (पश्चिम बंगाल) के तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक (ईएनटी) डॉ. सुनील कुमार सिंह को रिश्वतखोरी के एक मामले में 4 साल की कठोर कारावास और ₹30,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है.

यह है मामला

सीबीआई ने 16 फरवरी 2009 को डॉ. सुनील कुमार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था. शिकायत के अनुसार, उन्होंने शिकायतकर्ता से मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ₹400 की रिश्वत मांगी और स्वीकार की.

जांच और चार्जशीट:

जांच के दौरान सीबीआई ने पुख्ता सबूत जुटाए और 25 अगस्त 2009 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.

अदालत का फैसला:

सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और 4 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही ₹30,000 का जुर्माना भी लगाया.

यह फैसला सरकारी अधिकारियों के लिए एक सख्त संदेश है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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