Delhi Rape And murder Case: वर्ष 2018 में लड़के के साथ कुकर्म और हत्या के मामले में दोषी को रोहिणी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. एडिशनल सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने अपने फैसले में कहा कि दोषी में सुधार की गुंजाइश दिख रही है. ऐसे में उसे मौत की सजा देना उचित नहीं है. कोर्ट ने इसे जघन्यतम आपराध मानने से भी इनकार कर दिया है. हत्या के समय नाबालिग की उम्र 10 साथ थी.
अदालत ने पॉक्सो की धारा 6, धारा 302 (हत्या), धारा 201 (सबूत मिटाने) और धारा 363 (अपहरण) के तहत दोषी करार दिया था. 42 वर्षीय दोषी को कोर्ट ने दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है. हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि दोषी को सुनाई गई सभी सजा एक साथ चलेगी. सजा पर बहस के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रॉस्क्यूटर योगिता कौशिक दहिया ने दोषी को अधिकतम सजा मौत की सजा सुनाने की मांग की थी.
उन्होंने कोर्ट से कहा कि दोषी ने अपनी यौन इच्छा मिटाने के लिए 10 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर कुकर्म किया और उसकी हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया उसके देखते हुए उसे अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए. यह घटना 24 मार्च 2018 की है.
-भारत एक्सप्रेस
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