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समीर वानखेड़े को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, चार्जशीट पर जवाब देने के लिए मिला एक हफ्ते का समय

सुप्रीम कोर्ट से समीर वानखेड़े को राहत मिल गई है. कोर्ट ने वानखेड़े को चार्जशीट पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दे दिया है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि वानखेड़े को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा मौका मिलना चाहिए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभी मामले में गुण दोष के आधार पर राय व्यक्त नही किया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसने वानखेड़े के खिलाफ कार्यवाही खत्म करने की बात कही थी. हाई कोर्ट ने वानखेड़े के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दे दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि सीबीआई ने एक रेगुलर केस दर्ज किया था.

कोर्ट ने मेरिट पर टिप्पणी करने से किया परहेज

मुख्य आरोप यह है कि कॉड्रेलिया क्रूज केस में आरोपी से रिश्वत मांगी गई थी. इन आरोपों के आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसने निर्देश दिया था कि कोई भी जबरदस्ती वाली कार्रवाई नहीं कि जाएगी. मामले की सुनवाई के दौरान एक ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लाया गया है. कोर्ट ने कहा था कि यह मेरिट के आधार पर कोई कमेंट नहीं करेंगे. हम विवादित आदेश के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे. याचिका के जरिए केंद्र सरकार कैट द्वारा 27 अगस्त 2025 को दिए गए एक अंतरिम आदेश की वैधता को चुनौती दी है., जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ आगे की अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी.

आर्यन खान केस में वानखेड़े पर आरोप

याचिकाकर्ता का कहना है कि ट्रिब्यूनल ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाकर गलती की है. जबकि प्रतिवादी के वकील ने ट्रिब्यूनल से मामले पर अंतिम फैसला करने का अनुरोध किया है. कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि याचिका सभी पक्षों की सहमति के बाद निपटारा कर दिया गया है.

समीर वानखेड़े 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं, जो 2021 में एनसीबी मुंबई में तैनात थे. वे उस समय चर्चा में आए थे जब क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने की धमकी देकर उनके परिवार से 25 करोड़ रुपए मांगने के आरोप लगे थे.

ये भी पढ़ें: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न मामले में मिली अग्रिम जमानत

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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