प्रतीकात्मक तस्वीर
NEET-UG 2024 परीक्षा को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. यह पुनर्विचार याचिका काजल कुमारी सहित अन्य की ओर से दायर की गई थी. कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर दोबारा परीक्षा के आदेश देना संभव नही है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के बेंच ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही बेंच ने खुली अदालत में सुनवाई की मांग को भी खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि नीट-यूजी परीक्षा में पेपर लीक होना हजारीबाग और पटना में हुआ था. इस तथ्य पर कोई विवाद नही है.
कोर्ट ने अपने दो अगस्त के आदेश में कहा था कि वर्तमान में रिकॉर्ड पर कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है, जो परीक्षा की सुचिता से समझौता करने वाले किसी प्रणालीगत कदाचार का संकेत दे रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया था.
समिति को नीट-यूजी आयोजित कराने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency ) के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने NTA को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि अदालत द्वारा अपने फैसले में रेखांकित की गई सभी चिंताओं का समाधान किया जाए और सात सदस्यीय समिति से अनुरोध किया था कि वह अपनी सिफारिशें करते समय इन मुद्दों को ध्यान में रखे. मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए पांच मई को आयोजित नीट-यूजी 2024 में 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे.
-भारत एक्सप्रेस
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