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Air India में 72 वर्षीय महिला के साथ बदसलूकी पर SC की सुनवाई, अनियंत्रित यात्रियों के लिए दिशानिर्देशों की मांग

एयर इंडिया में बदसलूकी के शिकार 72 वर्षीय महिला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनियंत्रित हवाई यात्रियों से निपटने के लिए रचनात्मक तरीकों पर जोर दिया है. कोर्ट ने कहा कुछ रचनात्मक करना होगा, रणनीतिक बैठने की व्यवस्था या कुछ और हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप अनियंत्रित यात्रियों पर दिशानिर्देशों की जांच करने और उचित संशोधन करने का निर्देश दे. मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस के वी विश्वनाथन ने हाल ही में उड़ान में नशे में धृत यात्रियों से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र किया.

8 सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

कोर्ट 8 सप्ताह बाद इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. यह याचिका 72 वर्षीय महिला हेमा राजारमन की ओर से दायर की गई है. याचिका में नागरिक विमानन महानिदेशालय और अन्य सभी एयरलाइंस को यह निर्देश देने की मांग की है कि अनियंत्रित यात्रियों और ऑनबोर्ड पीड़ितों से निपटने के लिए अनिवार्य एसओपी और जीरो टॉलरेंस नियम बनाए और यदि एयरलाइंस इन्हें लागू करने में विफल होती है, तो उस एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

शराब नीति पर दिशा निर्देश निर्धारित हो

याचिका में यह भी मांग की गई है कि भारतीय वाहकों की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर शराब नीति पर दिशा निर्देश निर्धारित करने और परोसी जाने वाली शराब की मात्रा पर सीमा निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश किया जाए. पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि जिस युवक ने उनके ऊपर पेशाब किया था, उसके साथ समझौता करने का दबाव बनाया गया था.

6 जनवरी 2023 को आरोपी की हुई गिरफ्तारी

इस मामले में DGCA ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई. याचिका में पीड़िता ने दावा किया है कि इस घटना के बाद केबिन क्रू ने उसी सीट पर बैठने के लिए कहा जो गीली थी और जहां से पेशाब की गंध आ रही थी. ये भी आरोप है कि उन्हें उस वक्त बताया गया कि पायलट इन कमांड ने याचिकाकर्ता के लिए एक नई सीट के उपयोग को मंजूरी नही दी क्योंकि उस सीट पर पायलट सो रहा था. आरोपी शंकर मिश्रा को 6 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन्होंने 26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया की एक फ्लाइट में महिला सहयात्री के ऊपर शराब के नशे में पेशाब कर दिया था. हालांकि बाद में आरोपी को बरी कर दिया गया था.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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