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35 टुकड़ों में कटी थी श्रद्धा… अब तक नहीं हो सका अंतिम संस्कार; भाई की याचिका पर HC का आदेश

Shraddha Walkar Murder Case: श्रद्धा वॉकर के भाई की ओर से दायर उस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट को ट्रायल समय पर पूरा करने की मांग की गई थी. जस्टिस मधु जैन की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रायल कोर्ट पहले से ही इस मामले में डे-टू-डे सुनवाई कर रही है और मुकदमे को जल्द से जल्द पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है. ऐसे में हाई कोर्ट की ओर से अलग से कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है.

देरी के कारण अंतिम संस्कार नहीं कर पाया

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि मुकदमे में हो रही देरी के कारण परिवार अब तक श्रद्धा का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया है, क्योंकि बरामद अवशेष अभी भी केस प्रॉपर्टी के रूप में सुरक्षित रखे गए है. साथ यह यह भी कहा कि अगर इस गति से ट्रायल चलता रहा तो इसे पूरा होने में कई साल लग जाएंगे. वही मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले की नियमित सुनवाई हो रही है और 200 से अधिक गवाहों में से 157 के बयान दर्ज किए जा चुके है.

सप्लीमेंट्री चार्जशीट में डिजिटल और फॉरेंसिक एविडेन्स शामिल

जिसके बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है. आफताब अमीन पूनावाला पर श्रद्धा वाकर की कथित हत्या का मुकदमा चल रहा है. इस मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में डिजिटल और फॉरेंसिक एविडेन्स शामिल किए गए है. दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तीन हजार पेज की है. दायर चार्जशीट में आफताब के मोबाइल फोन की सर्च हिस्ट्री को भी शामिल किया गया था. इसमें आफताब की ट्रेवल हिस्ट्री जहां-जहां बॉडी पार्ट्स को फेंका गया, ये सब शामिल किया गया है.

6629 पन्नो का आरोप पत्र दाखिल

दायर चार्जशीट में श्रद्धा वाकर के फोन की गूगल लोकेशन्स को शामिल किया गया था, कैसे श्रद्धा का फोन दो बार मुम्बई गया और फोन की हिस्ट्री कैसे गायब की गई. चार्जशीट में आफताब पूनावाला की सर्च हिस्ट्री जिसमें फ्लेयर गन समेत तमाम डिजिटल सबूतों को शामिल किया गया है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आफताब पूनावाला के खिलाफ 6629 पन्नो का आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें आरोपी पर कई गंभीर आरोप लगे है. आफताब पर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या करने और उसके शव के 35 टुकड़े कर उन्हें दिल्ली में अलग-अलग हिस्सों में फेकने का आरोप है.

बता दें कि,

आफताब पूनावाला पुलिस के सामने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का गला घोंटने और उसके शरीर को 35 टुकड़ो में काटने की बात कबूल की है. उसने कई दिनों तक जंगल मे फेंकने से पहले पिछले साल मई में दक्षिण दिल्ली के महरौली स्थित अपने फ्लैट पर शरीर के टुकड़ो को फ्रिज में रखा था. छतरपुर के जंगलों में बरामद हड्डियों और डीएनए रिपोर्ट जिसमें पुष्टि हुई कि हड्डियां श्रद्धा की है. इसके अलावा आफताब पुनवाला का कबूलनामा और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल है.

यह भी पढ़ें-रूस-यूक्रेन युद्ध में प्रभावित भारतीयों के परिवारों की मदद करे विदेश मंत्रालय- सुप्रीम कोर्ट

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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