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मतदान केंद्र पर दुर्व्यवहार करने के मामले में सोमनाथ भारती को कोर्ट से बड़ी राहत, पढ़ें क्या है पूरा मामला

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने मतदान केंद्र पर दुर्व्यवहार करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि मतदान केंद्र पर सेलफोन ले जाना या वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना अपराध माना जाएग. अगर इससे मतदान की गोपनीयता से समझौता होता है.

मगर अभियोजन पक्ष ने जो वीडियो कोर्ट में पेश किया, वह मतदान केंद्र का नही ,बल्कि मतदान परिसर का है. वीडियो में कोई भी ईवीएम दिखाई नही दे रहा है. इसलिए इस आधार पर भारती व अन्य को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नही है. चार्जशीट से कोई अन्य अपराध नही बनता है, इसलिए वर्तमान मामले में संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार भारती ने 25 मई 2024 को अपने सहयोगियों के साथ मतदान क्षेत्र में प्रवेश किया था और मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के अलावा मतदान एजेंटों के समान की तलाशी ली थी. उनपर आरोप लगाया था कि उन्हें हटाये जाने के बाद वे मतदान केंद्र पर वापस आ गए, जो कानून के तहत दंडनीय है. इसलिए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई थी.

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-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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