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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से नई दिल्ली लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम की जली हुई मेमोरी उपलब्ध कराने की मांग की थी.

आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की याचिका में कहा गया है कि भाजपा नेता बांसुरी स्वराज और उनके चुनाव एजेंट ने 25 मई 2024 को दिल्ली में हुए मतदान के दौरान गलत ढंग से अपने पक्ष में माहौल बनाया था. इसलिए उनका निर्वाचन भी गलत है.

सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बांसुरी स्वराज पर आरोप लगाया है कि स्वराज और उनके चुनाव एजेंट ने 25 मई 2024 को दिल्ली में हुए मतदान के दौरान गलत आचरण किया.

AAP Leader Somnath Bharti: एग्जिट पोल के नतीजे के बाद सोमनाथ भारती ने दावा किया था कि जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन एग्जिट पोल के सारे दावे खत्म हो जाएंगे.

आप पार्टी की ओर से कहा गया है कि किसी भी हाल में काउंटिंग एजेंट को चुप नहीं रहना है। काउंटिंग एजेंट को हर ईवीएम का नंबर और मशीन को खोलने का समय जरूर मैच करना है। उनको एक-एक वोट की गिनती पर कड़ी नजर बनाए रखनी है।

नई दिल्ली लोकसभा सीट से 'आप' उम्मीदवार भारती ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर की गई पोस्ट में कहा कि चार जून को लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे.

Bansuri Swaraj New Delhi Lok Sabha seat: भाजपा ने नई दिल्ली लोकसभा सीट स केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को प्रत्याशी बनाया है.

मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती शाम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने मालवीयनगर कम्युनिटी के सदस्यों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की.