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मतदान केंद्र पर दुर्व्यवहार करने के मामले में सोमनाथ भारती को कोर्ट से बड़ी राहत, पढ़ें क्या है पूरा मामला

कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत वीडियो मतदान केंद्र का नहीं, बल्कि परिसर का है, जिससे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत अपराध साबित नहीं होता.

Rouse Avenue Court

प्रतीकात्मक फोटो

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने मतदान केंद्र पर दुर्व्यवहार करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि मतदान केंद्र पर सेलफोन ले जाना या वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना अपराध माना जाएग. अगर इससे मतदान की गोपनीयता से समझौता होता है.

मगर अभियोजन पक्ष ने जो वीडियो कोर्ट में पेश किया, वह मतदान केंद्र का नही ,बल्कि मतदान परिसर का है. वीडियो में कोई भी ईवीएम दिखाई नही दे रहा है. इसलिए इस आधार पर भारती व अन्य को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नही है. चार्जशीट से कोई अन्य अपराध नही बनता है, इसलिए वर्तमान मामले में संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार भारती ने 25 मई 2024 को अपने सहयोगियों के साथ मतदान क्षेत्र में प्रवेश किया था और मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के अलावा मतदान एजेंटों के समान की तलाशी ली थी. उनपर आरोप लगाया था कि उन्हें हटाये जाने के बाद वे मतदान केंद्र पर वापस आ गए, जो कानून के तहत दंडनीय है. इसलिए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई थी.

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-भारत एक्सप्रेस 



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