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डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आरबीआई को म्यूल अकाउंट्स पर एसओपी बनाने का निर्देश

डिजिटल अरेस्ट स्कैम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने आरबीआई को चार सप्ताह में ‘म्यूल अकाउंट्स’ पर एसओपी बनाने का निर्देश दिया है. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह निर्देश दिया है.

वहीं कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने अपनी रिपोर्ट सौंप दिया है. कोर्ट राज्यो से साइबर फ्रॉड की शिकायतों और पैसे वापस दिलाने की व्यवस्था को लागू करने को कहा है. कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि ई-एफआईआर सिस्टम अपनाने और लोगों को जागरूकता बढ़ाने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से ‘साझा जवाबदेही’ और पीड़ित को मुआवजा देने के ढांचे पर विचार करने को कहा है.

सीबीआई ने 67 बैंक खातों के लेनदेन से पीड़ितों की पहचान की

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया है 57 भागीदारी बैंकों तथा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से अब तक 36, 290 मामलों में कुल 18.05 करोड़ रुपए की राशि को वापस दिलाई जा चुकी है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीबीआई ने 67 प्रथम स्तर के बैंक खातों से जुड़े लेनदेन के आधार पर पीड़ितों की पहचान की है और 26 राज्यों में93 स्थानों पर छापेमारी की है.

कोर्ट ने देश भर के सभी हाई कोट्स के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वे बैंक खातों को फ्रीज करने से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतों और अन्य प्राधिकरणों को इस शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी दें. अदालत ने कहा कि प्रभावित व्यक्ति को सबसे पहले इसी व्यवस्था का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डिजिटल अरेस्ट को अलग आपराधिक श्रेणी के रूप में कानूनी मान्यता देने पर विचार करने का सुझाव दिया था. कोर्ट ने संकेत दिया था कि ऐसे मामलों में आरोपियों की संपत्ति फ्रीज करने जैसी प्रभावी प्रावधान भी कानून का हिस्सा हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: ‘पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन लगे रोक’, CJI सूर्यकांत से SOP की मांग; वकीलों ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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