Kolkata Rape Case: कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (R.G. Kar Medical College and Hospital) में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रही दो महिला की कथित पुलिस हिरासत में यातना की सीबीआई जांच के कोलकाता हाईकोर्ट (Kolkata High Court) के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई नहीं बल्कि एसआईटी करेगी. साथ ही कोर्ट ने जांच रिपोर्ट हर सप्ताह कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक बेंच गठन करने का आदेश दिया है, जिसे एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सके. जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने यह आदेश दिया है.
पुलिस पर 7 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद रामा दास को प्रताड़ित करने का आरोप है, जो 8 से 11 सितंबर को पुलिस हिरासत में थी.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था. साथ ही कोर्ट ने राज्य से महिला अधिकारियों सहित आईपीएस स्तर के अधिकारियों की सूची देने को कहा था. जिन्हें एक नए विशेष जांच दल में शामिल किया जा सकता है, जिसे सीबीआई के बजाए हिरासत में यातना मामले की जांच करने का काम सौंपा जा सके. कोलकाता हाईकोर्ट ने 8 अक्टूबर को इन आरोपों को गंभीरता से लिया था.
-भारत एक्सप्रेस
इस बार गठित होने वाली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 82 से घटकर 81 रह…
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पूर्व ऑलराउंडर नीतीश राणा को सोमवार को आईपीएल 2025 नीलामी…
संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे…
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का दो दिवसीय मेगा ऑक्शन सऊदी अरब के जेद्दा में…
लाल टी-शर्ट पहने व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर शरत युवराज द्वारा शेयर किए गए वीडियो में…
नतीजे बता रहे हैं कि चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी बसपा के समक्ष बड़ी मुसीबत…