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Kolkata Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत में महिलाओं को यातना की CBI जांच के आदेश को पलटा, SIT करेगी जांच

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई नहीं बल्कि एसआईटी करेगी. साथ ही कोर्ट ने जांच रिपोर्ट हर सप्ताह कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपने का निर्देश दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट.

Kolkata Rape Case: कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (R.G. Kar Medical College and Hospital) में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रही दो महिला की कथित पुलिस हिरासत में यातना की सीबीआई जांच के कोलकाता हाईकोर्ट (Kolkata High Court) के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है.

जांच रिपोर्ट हर सप्ताह हाईकोर्ट को दें

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई नहीं बल्कि एसआईटी करेगी. साथ ही कोर्ट ने जांच रिपोर्ट हर सप्ताह कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक बेंच गठन करने का आदेश दिया है, जिसे एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सके. जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने यह आदेश दिया है.

पुलिस पर  7 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद रामा दास को प्रताड़ित करने का आरोप है, जो 8 से 11 सितंबर को पुलिस हिरासत में थी.

कोर्ट ने मांगा था आईपीएस ऑफिसर की सूची

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था. साथ ही कोर्ट ने राज्य से महिला अधिकारियों सहित आईपीएस स्तर के अधिकारियों की सूची देने को कहा था. जिन्हें एक नए विशेष जांच दल में शामिल किया जा सकता है, जिसे सीबीआई के बजाए हिरासत में यातना मामले की जांच करने का काम सौंपा जा सके. कोलकाता हाईकोर्ट ने 8 अक्टूबर को इन आरोपों को गंभीरता से लिया था.


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-भारत एक्सप्रेस



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