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सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई नहीं बल्कि एसआईटी करेगी. साथ ही कोर्ट ने जांच रिपोर्ट हर सप्ताह कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपने का निर्देश दिया है.