भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर तगड़ी नजर रख रहा है. जब भी कोई बैंक आरबीआई के नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो यह केंद्रीय बैंक उस पर जुर्माना लगाता है.
इस कड़ी में आरबीआई कई कोऑपरेटिव (सहकारी) बैंकों से पैसा निकालने समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिस कारण इन बैंकों से जुड़े हुए कस्टमर्स अगले 6 महीने तक पैसे नहीं निकाल पाएंगे. साथ ही बैंकों को लोन या अन्य रकम देने से भी मना कर दिया गया है. RBI के इस कदम से सहकारी बैंक के हजारों जमाकर्ताओं में घबराहट है, क्योंकि वे अपनी जमापूंजी बैंक से नहीं निकाल पा रहे हैं.
RBI ने हफ्ते की शुरुआत में इस बात की जानकारी दी कि उसने 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर मोनेटरी पेनाल्टी लगाई है. ये बैंक द उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (The Uttarakhand Gramin Bank), नगर सहकारी बैंक (Nagar Sahkari Bank), द राज लक्ष्मी महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (The Raj Laxmi Mahila Urban Co-operative Bank), द रोहतक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (The Rohtak Central Co-operative Bank) और द परवाणू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (The Parwanoo Urban Co-operative Bank) हैं.
RBI ने द उत्तराखंड ग्रामीण बैंक और द राज लक्ष्मी महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 5-5 लाख रुपये, नगर सहकारी बैंक पर 4 लाख रुपये, द रोहतक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपये और परवाणू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
बैंक की तरफ से जारी की गई रिलीज में बताया गया है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक पर एलिजिबल अनक्लेम्ड अमाउंट को डिपॉडिट एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में देरी से टांसफर किया था, जिस कारण बैंक पर जुर्माना लगाया गया है. RBI ने कहा कि नगर सहकारी बैंक पर पेनाल्टी लगाई गई है. IRAC नॉर्म्स के मुताबिक, कुछ लोन अकाउंट को नॉन-परफॉर्मिंग के रूप में क्लासिफाई नहीं करने के चार्ज को बरकरार रखा गया था.
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