आज के समय में हर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर खरीदता है. यह बीमा कोई भी स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा हो सकता है. कई बार देखा गया है कि लोग बीमा पॉलिसी तो खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें समय पर क्लेम नहीं मिलता. इससे उन्हें काफी परेशानी होती है. कई बार पॉलिसीधारक बीमा कंपनी के पास अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन वहां भी उनकी सुनवाई नहीं होती है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है. हम आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आप ऐसी स्थिति में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में
आपको बता दें कि हर बीमा कंपनी को अपने ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी की आवश्यकता होती है. सबसे पहले अगर आपका क्लेम खारिज हो रहा है तो सबसे पहले इसकी शिकायत कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी से करें. इसके लिए आप नजदीकी कार्यालय में या बीमा कंपनी के ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं. गौरतलब है कि क्लेम न मिलने की ज्यादातर शिकायतों का निपटारा बीमा कंपनी के स्तर पर ही हो जाता है. अगर यहां भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप आगे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
ये भी पढ़ें- UPI Transaction: यूपीआई से गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए? जानिए रिफंड के लिए क्या करना होगा
IRDAI को भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया है. ऐसे में बीमा से जुड़ी किसी तरह की परेशानी होने पर कोई भी ग्राहक यहां भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. IRDAI के नियमों के मुताबिक अगर कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी को किसी ग्राहक की शिकायत पर 15 दिन के अंदर कार्रवाई करनी होती है. इसके बाद भी अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं होता है तो आप IRDAI के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा आप इसकी आधिकारिक ईमेल आईडी शिकायतों@irdai.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आप इसके टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं.
यदि आप कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी और IRDAI के संकल्प से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बीमा लोकपाल से भी शिकायत कर सकते हैं. इस काम के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में कुल 17 बीमा लोकपाल नियुक्त किए गए हैं. ध्यान रहे कि हर पॉलिसी धारक को अपनी शिकायत अपने क्षेत्र के बीमा लोकपाल के पास दर्ज करानी होगी. आपको लोकपाल कार्यालय में जाकर फॉर्म पी-II और फॉर्म पी-III भरना होगा. पॉलिसीधारक को कहां जाना होगा, इसकी जानकारी आप बीमा कंपनी के कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं. अपनी शिकायत की कॉपी मेल करने के बाद, आपको शिकायत की हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट के माध्यम से लोकपाल के कार्यालय में भेजनी होगी.
इंटरनेट स्टार ओरी बॉलीवुड में संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' से डेब्यू…
केंद्र सरकार ने सोमवार को 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है. इस फैसले…
Year Ender 2024: साल 2024 में बॉलीवुड और स्पोर्ट्स जगत से कई रिश्तों के टूटने…
Akhilesh Yadav Statement: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के इटावा में…
राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर एक भीषण सड़क हादसे में एक परिवार के 6 लोगों की जान…
पहली बार महाकुंभ के दौरान संगम की रेती पर लोगों को सूचना के अधिकार (आरटीआई)…