E-Commerce आज के वक्त में एक ऐसा शॉपिंग का माध्यम है, जिसके जरिए लोगों को महंगी चीजें सस्ती मिल जाती है, लेकिन अगर यही कंपनी ग्राहक के साथ घपला कर दे तो क्या होगा. जी हां, कुछ ऐसा ही एक ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म ने बेंगलुरु की एक महिला कस्टमर के साथ किया. महिला को 96 रुपये महंगा शैंपू बेचने के चलते ईकॉमर्स कंपनी की क्लास लग गई. इसके चलते कंपनी पर कंज्यूमर कोर्ट ने 20 हजार रुपये का मोटा जुर्माना लगा दिया है.
दरअसल, बेंगलुरु की एक महिला ने ई-कॉमर्स कंपनी की सेल के दौरान शैम्पू ऑर्डर किया था. जब ये ऑर्डर उसके पास पहुंचा तो इसका एमआरपी महिला द्वारा भुगतान किए गए अमाउंट से 96 रुपये कम था. इसको लेकर महिला ने ई-कॉमर्स कंपनी को कोर्ट में घसीट कर केस कर दिया. महिला की ये जागरुकता की कंपनी पर भारी पड़ गई.
जानकारी के मुताबिक गुट्टाहल्ली की निवासी सौम्या पी ने अक्टूबर 2019 में हेयर क्लींजर की एक बोतल ई-कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट पर ऑर्डर की थी. इसके लिए उन्होंने यूपीआई के जरिए 191 रुपये का भुगतान किया, लेकिन जब शैंपू उन्हें मिला तो बोतल पर एमआरपी 95 रुपये थी, जबकि बिल पर 191 रुपये लिखा था.
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महिला ने ई-कॉमर्स कंपनी और शैंपू विक्रेता के खिलाफ बैंगलोर कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर दिया. कोर्ट में ई-कॉमर्स कंपनी के वकील ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि उनकी ओर से सेवा में कोई कमी नहीं है. वकीलों के तर्कों के बावजूद कोर्ट ने कंपनी के बचाव को कानून के तहत निराधार और अनुचित पाया. 13 अक्टूबर, 2023 को अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनी एमआरपी से अधिक कीमत पर शैम्पू बेचकर अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त थी. कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि महिला को मुआवजे के तौर पर 20000 रुपये दिए जाएं.
-भारत एक्सप्रेस
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