Rule Change: देखते-देखते सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और अक्टूबर महीने की शुरुआत होने वाली है. यह महीना वित्तीय तौर पर बहुत जरूरी है. सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का समय बाकी है और उसके बाद 1 अक्टूबर से देश में 5 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जो सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालने वाले हैं. इसमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर क्रेडिट कार्ड और सुकन्या समृद्धि व पीपीएफ अकाउंट के नियमों में चेंज तक शामिल हैं. ऐसे में आज हम आपको 5 बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं.
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है. ऐसे में इस बार भी अक्टूबर महीने में बदलाव की संभावना है. बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कई बदलाव देखने को मिल चुके हैं, वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई चेंज देखने को नहीं मिला है.
राजधानी दिल्ली में 19 किलो एलपीजी सिलेंडर के कीमत की बात करें तो 1652.50 रुपये से बढ़कर 1691.50 रुपये का हो गया था. वहीं कोलकाता में ये 1764.50 रुपये से बढ़कर 1802.50 रुपये, मुंबई में 1605 रुपये से 1644 रुपये और चेन्नई में 1817 रुपये से 1855 रुपये का हो गया था. ऐसे में इस बार दिवाली से पहले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है.
वहीं दूसरा बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के साथ-साथ हवाई ईंधन यानी ATF और सीएनजी-पीएनजी की दरों में भी बदलाव हो सकता है. 1 अक्टूबर 2024 को भी इनकी नई कीमतें सामने आ सकती हैं. इससे पहले सितंबर महीने में एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी. राजधानी दिल्ली में इसका दाम अगस्त के 97,975.72 रुपये प्रति किलोलीटर से घटकर 93,480.22 रुपये प्रति किलोलीटर, कोलकाता में ये 1,00,520.88 रुपये प्रति किलोलीटर कर दिया गया था.
वहीं तीसरा बदलाव HDFC Bank से जुड़ा हुआ है. अगर आप भी एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं तो बता दें कि कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लिए लायल्टी प्रोग्राम को बदला गया है. नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे और इसके मुताबिक HDFC Bank ने स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर ऐप्पल प्रोडक्ट के लिए रिवार्ड प्वाइंट के रिडम्पशन को एक प्रोडक्ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया है.
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केंद्र सराकार खासतौर पर बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा एक बड़ा रूल चेंज किया है और ये बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है. इसके तहत पहली तारीख से बेटियों को सिर्फ कानूनी अभिभावक ही ये अकाउंट खुलवा सकते हैं. नए नियम के मुताबिक, अगर किसी बेटी का SSY Account ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है, जो कि उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो फिर उसे ये खाता अब नेचुरल पैरेंट्स या Legal Guardian को ट्रांसफर करना होगा. ऐसा नहीं करने की स्थिति में उस अकाउंट को बंद किया जा सकता है.
पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत PPF योजना में तीन बड़े बदलाव होने वाले हैं. यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा. 21 अगस्त 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके तहत PPF के तीन नए नियमों को लागू किया जाएगा. इसके तहत एक से अधिक अकाउंट खोले जाने पर एक्शन लिया जाएगा.
-भारत एक्सप्रेस
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