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अगर आप भी हैं टैक्सपेयर तो फटाफट निपटा लें ये जरूरी काम, वरना खत्म होने वाली है डेडलाइन

Rule Change In March: मार्च महीने की शुरुआत कई महत्वपूर्ण बदलावों के साथ हुई है. यह मौजूदा वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना भी है, जिससे कई वित्तीय कार्यों को पूरा करने का अंतिम अवसर मिल रहा है. इनमें EPFO से जुड़े काम, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं. जहां अपडेटेड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है, वहीं पीएफ अकाउंट को मैनेज करने के लिए UAN एक्टिवेशन की डेडलाइन भी नजदीक आ रही है. ऐसे में आइए, इन तीनों महत्वपूर्ण कार्यों को विस्तार से समझते हैं.

1. अपडेटेड ITR फाइल करना

मार्च महीने में सबसे महत्वपूर्ण अपडेटेड काम है ITR-U फाइल करना, जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 को तय की गई है. यदि आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कोई गलती की थी या फिर आय से जुड़ी कोई जानकारी छूट गई थी, तो इसे अपडेट करने का यह आखिरी मौका है. अगर इस डेडलाइन तक सुधार नहीं किया गया, तो भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए, अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द इस काम को निपटा लेना बेहतर होगा.

2. टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स

वहीं दूसरे नंबर पर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स अपडेटेड करना है जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 तक है. टैक्स बचाने के लिए आपके पास कुछ निवेश करने का मौका है, जिससे आप ITR फाइल करते समय टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. इसके लिए कई सरकारी सेविंग स्कीम्स उपलब्ध हैं, जिनमें राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC), सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) शामिल हैं. आप आयकर अधिनियम की धारा 80C, 80D और 80CCD-1B के तहत टैक्स बेनेफिट प्राप्त कर सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कटौतियां सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए लागू हैं. यदि कोई व्यक्ति ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनता है और इसमें निवेश नहीं करता, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है.

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3. UAN एक्टिवेशन और आधार लिंकिंग

मार्च महीने में पूरा करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कार्य EPFO से जुड़ा हुआ है. नौकरीपेशा लोगों को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को एक्टिवेट करने और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2025 है. UAN एक्टिवेट करने से EPFO की सभी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, जैसे कि PF बैलेंस चेक करना, क्लेम फाइल करना आदि. गौरतलब है कि EPFO ने इस डेडलाइन को पहले 15 फरवरी 2025 तय किया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया.

-भारत एक्सप्रेस 

Akansha

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