Income Tax Return: बहुत सारे लोग आखिरी तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का इंतजार करते हैं और कई बार किसी दिक्कत के चलते आईटीआर फाइल करना छूट जाता है. आप भी ऐसा करते हैं तो जरा संभल कर रहें. अगर आपने 31 जुलाई 2024 तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. ये तो सभी जानते हैं की देरी से आईटीआर भरने पर जुर्माना चुकाना होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुछ मामलों में आपको जेल भी हो सकती है? आइए जानते हैं क्या हैं नियम और कब आपको जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है.
सोशल मीडिया प्लेटॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा. इनकम टैक्स ने जानकारी दी कि आईटीआर फाइल करने से रिफंड से लेकर वीजा आवेदन और लोन लेने में मदद मिलती है. वहीं, अगर आईटीआर 31 जुलाई से नहीं भर पाते हैं तो धारा 234A के तहत ब्याज और धारा 234AF के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
अगर आप किसी वजह से अपना ITR नहीं भर पाते हैं, तो लेट फाइन देना होगा. इनकम टैक्स के कानून अनुसार, लेट फाइन और टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ 31 दिसंबर 2024 तक ITR फाइल किया जा सकता. इस तारीख के बाद ITR फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा. अगर इसके बाद भी आप लापरवाही करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ कंडीशन कार्रवाई करेगा.
अगर आप लेट ITR फाइल करते हैं, तो टैक्स पर इंटरेस्ट भी भरना होगा. लेट आईटीआर फाइल करने पर टैक्सपेयर्स को 5000 रुपये तक की तय पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि 31 दिसंबर 2024 तक ITR दाखिल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा जा सकता है. इसके बाद टैक्सपेयर्स के टैक्स की राशि पर 50 से 200 फीसदी की पेनाल्टी लगाई जा सकती है.
इनकम टैक्स कानून के तहत ITR फाइल नहीं करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्ते तय हैं. इनकम टैक्स विभाग सिर्फ ऐसे मामलों में मुकदमा कर सकता है, जब टैक्स की रकम 10,000 रुपये से अधिक हो. बता दें इनकम टैक्स इंडिया लगातार टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करने के लिए कह रहा है.
-भारत एक्सप्रेस
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