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ITR Form 16 जारी, घर बैठे ऑनलाइन Income Tax Return फाइल करने के लिए इन आसान टिप्स को करें फॉलो… नहीं आएगी कोई दिक्कत

Income Tax Filing 2024: कर्मचारियों के लिए ITR Form 16 जारी कर दिया गया है. इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है, लेकिन कई लोग इसे भरने में कतराते हैं. वहीं कई लोग सीए के चक्कर काटते हैं ताकि उनका ITR आसानी से भर जाए. अगर कोई करदाता रिटर्न फाइल नहीं करता है तो आयकर विभाग के द्वारा उसपर जुर्माना किया जा सकता है. अगर आपको भी रिटर्न फाइन करने की सोच रहे हैं तो इसमें परेशान होने की जरुरत नहीं है. आप आसानी से घर बैठे आसान प्रोसेस (Income Tax Return Filing Process) से अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा और किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी.

ITR फाइल करने की लास्ट डेट

आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है. ऐसे में आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है. अंतिम समय में होने वाली हड़बड़ी से बचने के लिए अभी से ही टैक्स फाइलिंग शुरू कर दें.

Income Tax Return (ITR) क्या हैं

आयकर रिटर्न (ITR) एक ऐसा फॉर्म है जिसे कोई व्यक्ति भारत के आयकर विभाग को अपनी आय और उस वर्ष के दौरान देय करों के बारे में जानकारी दाखिल करने के लिए जमा करता है. आईटीआर में दाखिल की गई जानकारी अगले वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए लागू होनी चाहिए.

ITR File करना अनिवार्य है

आयकर नियम यह निर्धारित करते हैं कि यदि आप सरकार द्वारा कर से छूट प्राप्त सीमा से अधिक कमाते हैं, तो आपको प्रत्येक वर्ष के कर स्लैब के अनुसार अपना कर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है. नियत तिथि के बाद अपना आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना लग सकता है और भविष्य में ऋण या वीजा स्वीकृत होने में भी बाधा बन सकता है.

किन डॉक्यूमेंट का होना जरूरी

  • कंपनी से मिला हुआ फॉर्म 16 जिसमें आपकी सैलरी और टैक्स की डिटेल्स होती हैं.
  • इनकम टैक्स e-filing पोर्टल से डाउनलोड किया हुआ फॉर्म 26AS जिसमें आपके द्वारा सरकार को कितना टैक्स दिया गया उसकी डिटेल्स होती हैं.
  • फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS के पार्ट A की जानकारी मैच होनी चाहिए.
  • पैन कार्ड
  • बैंक स्टेटमेंट और अन्य इन्वेस्टमेंट प्रूफ
  • यहां एक बात ध्यान रखें कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही लिंक होने चाहिए. बिना उसके आप ITR नहीं भर सकते हैं.

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ऐसे करें आयकर रिटर्न फाइल

  • ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर क्लिक करें.
  • आगे इसमें अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें.
  • इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का चुनाव करना होगा. इसमें वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 को चुनें.
  • इसके बाद आप कौन है यानी Individual, HUF या अन्य विकल्प में से किसी एक का चुनाव करना होगा.
  • इसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म के टाइप का चुनाव करना होगा. आईटीआर फॉर्म 1 से 4 तक Individual, HUF के लिए होते हैं. आप अपनी जरूरत के हिसाब से ITR फॉर्म का चुनाव करना होगा.
  • इसके बाद आपको कई तरह के विकल्प का चुनाव करना होगा. इसमें बेसिक छूट के अलावा टैक्सेबल इनकम के डिटेल्स को चेक करना होगा.
  • आगे के चेक बॉक्स को चेक करना होगा.
  • आगे पहले से भरी जानकारी को अपडेट करना पड़ेगा. इसमें नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल्स जैसी जानकारी शामिल है.
  • आगे आपको अपने इनकम, टैक्स और डिडक्शन आदि के डिटेल्स देने होंगे.
  • इसके बाद आपको रिटर्न फाइल करने के बाद कंफर्म करना होगा. अगर कोई टैक्स बचता है तो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा.

-भारत एक्सप्रेस 

निहारिका गुप्ता

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