Income Tax Filing 2024: कर्मचारियों के लिए ITR Form 16 जारी कर दिया गया है. इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है, लेकिन कई लोग इसे भरने में कतराते हैं. वहीं कई लोग सीए के चक्कर काटते हैं ताकि उनका ITR आसानी से भर जाए. अगर कोई करदाता रिटर्न फाइल नहीं करता है तो आयकर विभाग के द्वारा उसपर जुर्माना किया जा सकता है. अगर आपको भी रिटर्न फाइन करने की सोच रहे हैं तो इसमें परेशान होने की जरुरत नहीं है. आप आसानी से घर बैठे आसान प्रोसेस (Income Tax Return Filing Process) से अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा और किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी.
आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है. ऐसे में आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है. अंतिम समय में होने वाली हड़बड़ी से बचने के लिए अभी से ही टैक्स फाइलिंग शुरू कर दें.
आयकर रिटर्न (ITR) एक ऐसा फॉर्म है जिसे कोई व्यक्ति भारत के आयकर विभाग को अपनी आय और उस वर्ष के दौरान देय करों के बारे में जानकारी दाखिल करने के लिए जमा करता है. आईटीआर में दाखिल की गई जानकारी अगले वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए लागू होनी चाहिए.
आयकर नियम यह निर्धारित करते हैं कि यदि आप सरकार द्वारा कर से छूट प्राप्त सीमा से अधिक कमाते हैं, तो आपको प्रत्येक वर्ष के कर स्लैब के अनुसार अपना कर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है. नियत तिथि के बाद अपना आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना लग सकता है और भविष्य में ऋण या वीजा स्वीकृत होने में भी बाधा बन सकता है.
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-भारत एक्सप्रेस
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