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income tax filing

अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करने की सोच रहे हैं तो इसमें परेशान होने की जरुरत नहीं है. घर बैठे आप इस आसान प्रोसेस से अपना ITR फाइल कर सकते हैं.

अगर लोग निर्धारित तारीख 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर दाखिल कर देते तो उनको किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती. हालांकि इसके लिए उस शख्स को लेट फीस भी चुकानी पड़ सकती है.

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना भारत में व्यक्तियों और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह सरकार को टैक्सपेयर्स की आय पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है.