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Indian Railway: ट्रेन में सफर करते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, हो सकती है जेल

Indian Railway:  भारत में अधिकतर लोग लंबी दूरी की यात्रा के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railway) से सफर करना ही पसंद करते हैं. यह सुरक्षित होने के साथ ही साथ काफ़ी आरामदायक भी होता है. रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए ने रेलवे कुछ नियम बनाए हैं. इससे यात्रियों की ट्रैवल को आरामदायक बनाने का प्रयास किया जाता है. इन दिनो भारत में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है. ऐसे में कोहरे के कारण बहुत सी ट्रेन काफी लेट चलती हैं. ऐसे में रेलवे ने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं जिसके जरिए यात्रियों को किसी दिक्कत का सामना ना करना हो. तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में पूरी डिटेल…

रेलवे लोगों को अक्सर यह अलर्ट जारी करता रहता है कि वह बेवजह चेन पुलिंग न करें. बिना वजह ट्रेन रोकना एक कानूनी अपराध है. ट्रेन में लगा अलार्म आपातकाल स्थिति के लिए लगा होता है. इसके इमरजेंसी की स्थिति जैसे आग लगने पर, किसी बच्चे के स्टेशन पर छूट जाने पर, डकैती की स्थिति आदि में ही चेन को खींचा जाता है.

ये भी पढ़ें- Indian Railways: रेलवे से जुड़े ये पांच नियम जान लीजिए, सफर होगा और भी आसान

किसी ठोस वजह से अगर किसी यात्री ने चेन पुलिंग की है तो यह दंडनीय अपराध नहीं है, लेकिन अगर वह बेवजह ऐसे करते पकड़ा जाता है तो उसे सजा हो सकती है भारतीय रेलवे एक्ट 1989 के धारा 141 के तहत अगर कोई व्यक्ति बेवजह चेन पुलिंग करते पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है ऐसे लोगों को कुल 1,000 रुपये का जुर्माना या 1 साल का कारावास हो सकता है. ऐसे में बिना किसी वजह चेन पुलिंग करने से बचें.

ट्रेन में सोने को लेकर नियम

रेलवे की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, कोई भी या​त्री कम से कम रात में 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक आराम से सो सकता है. इसके लिए नीचे की बर्थ वाला यात्री, मिडिल और अपर बर्थ के यात्री को जाने के लिए भी बोल  सकता है. रात में सफर करने के दौरान यात्रियों के तेज आवाज में संगीत सुनने और जोर-जोर से बात करने पर भी रोक लगायी गयी है.

Dimple Yadav

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