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Indian Railways: रेलवे से जुड़े ये पांच नियम जान लीजिए, सफर होगा और भी आसान

Indian Railway:  भारत में अधिकतर लोग लंबी दूरी की यात्रा के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railway) से सफर करना ही पसंद करते हैं. यह सुरक्षित होने के साथ ही साथ काफ़ी आरामदायक भी होता है. हालांकि ट्रेन से सफर करने के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता  है. यदि आप इन नियमों के बारे में नही जानते तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में पूरी डिटेल…

ट्रेन में सोने को लेकर नियम

रेलवे की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, कोई भी या​त्री कम से कम रात में 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक आराम से सो सकता है. इसके लिए नीचे की बर्थ वाला यात्री, मिडिल और अपर बर्थ के यात्री को जाने के लिए भी बोल  सकता है. रात में सफर करने के दौरान यात्रियों के तेज आवाज में संगीत सुनने और जोर-जोर से बात करने पर भी रोक लगायी गयी है.

​टीटीई इस समय टिकट नहीं चेक कर सकता

रात में 10 से लेकर सुबह 6 बजे के बीच TTE भी आपका टिकट चेक नहीं कर सकता हैं, क्योंकि यह यात्रियों के सोने का वक़्त  होता है. ऐसे में यात्रियों  के  सफर को आरामदायक बनाने के लिए टीटीई टिकट चेक (TTE Ticket Check) नहीं करता है. हालांकि अगर आपकी यात्रा रात 10 बजे के बाद शुरू हो रही  है, तो यह नियम लागू नहीं है और आपका टिकट चेक किया जाएगा.

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सामान ले जाने का क्या है नियम

रेलवे के नियम के अनुसार पैसेंजर्स ट्रेन में सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान लेकर आप यात्रा कर सकते हैं. अगर कोई इससे अधिक सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अधिक किराया देना होगा . साथ ही आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. रेलवे आपके अधिक समान पर चार्ज कर सकती है ये नियम कोच के वजन के हिसाब से तय करेगा.

ट्रेन में नहीं ले जा सकते यह सामान

गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी और ऐसी चीज जिससे नुकसान होता हो यात्रा के दौरान इन सामानों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है. यदि यह सामान ले जाया जाता है तो पकड़े जाने पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है.

प्लेटफॉर्म टिकट से किया जा सकता है सफर

यदि आपके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं है तो भी आप प्लेटफॉर्म टिकट से भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको ​इसके लिए टीटीई से संपर्क करना पड़ेगा  और ट्रेन चलने से पहले ही जुर्माने के साथ टिकट बनवाना पड़ेगा.

Dimple Yadav

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