उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक रशियन कपल का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. इस कपल ने पहले एक ट्रस्ट बनाया, इसके बाद अवैध तरीके से पैसों का लेनदेन करके 7 मंजिला ऊंची बिल्डिंग का निर्माण कराया. बिल्डिंग के कमरों को किराए पर देने के साथ ही बिक्री भी की जा रही थी. स्थानीय लोगों ने इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की, तो तत्काल प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी.
मामले की जांच-पड़ताल के बाद डीएम ने 2023 में इमारत को कुर्क करने का आदेश जारी किया था. डीएम के आदेश के बाद रशियन दंपति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब इस मामले में कोर्ट ने डीएम के आदेश को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है.
मिली जानकारी के अनुसार, रमनरेती इलाके में स्थित इस बिल्डिंग का निर्माण नतालिया क्रिवोनोसोवा और उसके पति यारोस्लाव रोमानोव ने कराया था. ये दोनों रूसी नागरिक हैं. सरकारी वकील ने मामले को लेकर बताया कि यह दंपति टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था. उसके बाद इन दोनों ने वृंदावन में आकर एक धार्मिक ट्रस्ट बनाया. जब मामले की जांच डीएम की ओर से कराई गई तो पता चला कि ये लोग अवैध तरीके से रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे थे.
वकील ने आगे बताया कि रशियन कपल धार्मिक ट्रस्ट की आड़ में बिल्डिंग के फ्लैट को किराए पर दे रहे थे. इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी थी. जब मामले की जांच हुई तो धोखाधड़ी का मामला सामने आया. पुलिस जांच में ये भी पता चला कि दंपति ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है. 30 जून 2023 को तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने आरोपियों के रिप्रजेंटेशन को खारिज करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत बिल्डिंग को कुर्क करने का आदेश जारी किया था.
बाद में, रशियन दंपति ने डीएम के आदेश को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए जज ने डीएम के आदेश को बरकरार रखते हुए इमारत को कुर्क करने का आदेश दिया. बिल्डिंग की कीमत करीब 29 करोड़ रुपये है.
-भारत एक्सप्रेस
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