बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी एसयूवी खड़ी करने और कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति आर. एन. लड्डा की खंडपीठ ने विशेष एनआईए अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली प्रदीप शर्मा की अपील को खारिज कर दिया, जिसने फरवरी 2022 की उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
दरअसल, 25 फरवरी, 2021 को मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास एक एसयूवी गाड़ी लावारिस मिली थी, जिसमें विस्फोटक था। गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन थे जो 5 मार्च को ठाणे के एक र्दे में मृत मिले थे।
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