घरेलू उड़ानों में सिखों को छह इंच तक के ब्लेड वाले कृपाण के साथ यात्रा की छूट देने वाले नोटिफिकेशन को चुनौती देने का मामला. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया. पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने घरेलू उड़ानों के दौरान सिखों को 6 इंच तक के ब्लेड वाली कृपाण लेकर चलने की अनुमति संबंधी फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. दिल्ली हाइकोर्ट में दाखिल याचिका में नगर विमानन महानिदेशालय के द्वारा 4 मार्च, 2022 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है
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