घरेलू उड़ानों में सिखों को छह इंच तक के ब्लेड वाले कृपाण के साथ यात्रा की छूट देने वाले नोटिफिकेशन को चुनौती देने का मामला. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया. पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने घरेलू उड़ानों के दौरान सिखों को 6 इंच तक के ब्लेड वाली कृपाण लेकर चलने की अनुमति संबंधी फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. दिल्ली हाइकोर्ट में दाखिल याचिका में नगर विमानन महानिदेशालय के द्वारा 4 मार्च, 2022 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है
देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ने की आशंका है. मौसम विभाग के…
INDIA Bloc Protest: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लोगों से…
दिल्ली पुलिस ने CJP फाउंडर अभिजीत दीपके के कथित दुर्व्यवहार के आरोपों को खारिज करते…
शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ विष्कुम्भ और मालव्य योग…
12 अक्टूबर 2026, सोमवार को शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की…
Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi: नवरात्रि के दूसरे दिन मेष राशि वालों के लिए नौकरी, कारोबार…