सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की बढ़ी मुश्किलें, SEBI से दिया बैंक और डीमैट अकाउंट्स को कुर्क करने का आदेश – सहारा ग्रुप के हेड सुब्रत रॉय को बाजार नियामक ने झटका दिया है. सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने ऑर्डर दिया है कि ओएफसीडी जारी करते वक्त कंपनी ने नियमों की अनदेखी की थी. ऐसे में अब सुब्रत रॉय और उनके अधिकारों से 6.42 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है. इसके लिए अब SEBI ने यह आदेश दिया है कि वह सहारा ग्रुप के हेड सुब्रत रॉय और उसके अधिकारिकों की संपत्ति को कुर्क करें. सेबी ने इस मामले में अपने आदेश में कहा है कि वैकल्पिक पूर्ण-परिवर्तनीय डिबेंचर (OFCD) जारी करने के मामले में सहारा प्रमुख और बाकी अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए सहारा ग्रुप से कुल 6.42 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी.
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