धर्मांतरण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि अगर ट्राइबल एरिया में लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है तो यह अपराध है. सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए. केंद्र सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि यह सरकार की जानकारी में है. जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्मांतरण राष्ट्र के लिए खतरा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जवाब दाखिल कर बताए कि आखिर क्या कदम उठाए गए हैं. 28 नवंबर को अगली सुनवाई की जाएगी. सरकार 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करे.
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