उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक, 2022 को अपनी स्वीकृति दे दी है, जिसमें गैरकानूनी धर्मांतरण को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने के लिए अधिकतम 10 साल के कारावास की सजा का प्रावधान है. विधेयक को इस साल 30 नवंबर को राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि राज्यपाल ने इस सप्ताह के शुरू में कानून को अपनी मंजूरी दे दी.
विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक पाकिस्तानी यात्रा एक बार फिर भारत के इन दावों को…
अमेरिका में न्यूयॉर्क के नासाउ वेटरंस कॉलेजियम में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने प्रवासियों…
पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दूसरे दिन भारत और अमेरिका में कई समझौते हुए.…
श्रीलंका में 21 सितंबर को चुनाव हुए थे. हालांकि, नतीजे आज शाम को घोषित हुए…
चेस ओलंपियाड 2024 में कई मुकाबले जीतकर भारतीय टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता…
QUAD समिट में शामिल होने के बाद PM नरेंद्र मोदी अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध शहर…