Patna News: पटना हाईकोर्ट ने BPSC 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब दोबारा परीक्षा भी नहीं आयोजित हो पाएंगी. बीपीएससी 70वीं परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद अभ्यर्थियों ने इसे रद्द करने और फिर से आयोजित करने की मांग की थी.
28 मार्च 2025 को पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने यह फैसला सुनाया. इससे पहले, 19 मार्च को बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब 28 मार्च को जारी किया गया.
बहरहाल, हाईकोर्ट के फैसले से अभ्यर्थी नाराज हैं. कोचिंग शिक्षक गुरु रहमान और अन्य अभ्यर्थियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. उन्होंने कहा कि न्याय नहीं मिला है और इस मामले में न्यायिक पुनर्विचार की आवश्यकता है.
बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पटना में एक बड़ा आंदोलन भी किया था. इसमें प्रमुख राजनीतिक हस्तियां जैसे प्रशांत किशोर, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे और उन्होंने अभ्यर्थियों के समर्थन में आवाज उठाई थी. अब, इस फैसले के बाद अभ्यर्थी अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रखने का मन बना चुके हैं.
अब बीपीएससी आयोग 70वीं मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जो 25 से 30 अप्रैल 2025 तक आयोजित की जाएगी. हालांकि, बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर असंतोष और आंदोलन जारी रहने की संभावना है, क्योंकि अभ्यर्थियों का मानना है कि न्याय नहीं मिला.
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-भारत एक्सप्रेस
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