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कुणाल कामरा की बढ़ी मुश्किलें? FIR रद्द करने की मांग पर हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार सरकार से मांगा जवाब

स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी. कामरा ने कोर्ट में याचिका दायर कर यह एफआईआर रद्द करने की गुजारिश की थी.

कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से नोटिस जारी कर मांगा था जवाब

इस मामले में कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता शिवसेना विधायक मुरजी पटेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को 16 अप्रैल तक जवाब देने का समय दिया था. अब इस केस की सुनवाई आज दोपहर 2:30 बजे तय की गई है.

कामरा को पहले मिली थी राहत (Kunal Kamra Case)

7 अप्रैल को कोर्ट ने कामरा को अंतरिम राहत देते हुए FIR में गिरफ्तारी से सुरक्षा 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी. उन्होंने कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग भी की थी, लेकिन कोर्ट ने उस दिन सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद 8 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई की इजाजत दी गई. कामरा ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ की गई एफआईआर उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. उन्होंने यह याचिका 5 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की थी.

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मद्रास हाईकोर्ट से भी मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत (Kunal Kamra Case)

1 अप्रैल को कामरा मद्रास हाईकोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने दावा किया कि मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी में है. इसके चलते उन्होंने ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की थी. कोर्ट ने उनकी बात मानते हुए उन्हें राहत दी थी. इससे पहले 28 मार्च को भी हाईकोर्ट ने उन्हें 7 अप्रैल तक की अग्रिम जमानत दी थी.

जानिए क्या है पूरा मामला?

कुणाल कामरा ने अपने एक स्टैंडअप शो में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग बनाया था. इसमें उन्होंने शिंदे को “गद्दार” कहा था. वीडियो वायरल होने के बाद 23 मार्च को शिंदे गुट के समर्थकों ने मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट क्लब में तोड़फोड़ की थी. शिंदे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, “यह व्यक्ति पहले भी सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, पत्रकार अर्नब गोस्वामी और उद्योगपतियों पर टिप्पणी कर चुका है. ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, बल्कि किसी एजेंडे के तहत काम करना है.”

कामरा पर तीन नए केस दर्ज

कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में तीन केस दर्ज किए गए हैं. पहला केस जलगांव की मेयर की शिकायत पर. बाकी दो शिकायतें नासिक के अलग-अलग बिजनेसमैन ने दर्ज कराई थीं. मुंबई पुलिस ने अब तक तीन बार समन जारी किया है. तीसरा समन 2 अप्रैल को भेजा गया, जिसमें 5 अप्रैल को पेश होने का आदेश था.

नजर आज की सुनवाई पर

हालांकि, कामरा पुलिस के सामने पेश नहीं हुए. इससे पहले 31 मार्च को पुलिस उनके शिवाजी पार्क स्थित घर भी पहुंची थी. वहीं, महाराष्ट्र विधान परिषद में भी कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस स्वीकार कर लिया गया है. अब देखना होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट आज की सुनवाई में क्या फैसला सुनाता है. क्या कामरा को राहत मिलती है या मामला और गहराता है.

-भारत एक्सप्रेस 

Akansha

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