1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुल बंगश मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा. अभियोजन पक्ष के गवाह मनमोहन कौर को कोर्ट का समन मिला था, जिसके चलते वो कोर्ट में पेश नही हो पाई. इस बीच, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों धरम चंद्रशेखर और रवि शर्मा को समन जारी कर अगली तारीख पर पेश होने को कहा है.
इस मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर आरोपी हैं. एक गवाह ने आरोप लगाया था कि टाइटलर 1 नवंबर 1084 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसाया. पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा था कि सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मा को मार डाला है.
इस घटना के बाद तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी. निचली अदालत में टाइटलर के खिलाफ IPC की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295, 380, 302 के तहत आरोप तय कर रखा है. अब हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत टाइटलर को मुकदमा का सामना करना पड़ेगा. पिछले साल राऊज एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर को एक लाख रुपये की निजी मुचलके पर और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर अग्रिम जमानत दे दी थी.
कोर्ट ने टाइटलर को निर्देश दिया था कि वह न तो सबूतों को साथ छेड़छाड़ करेंगे और न ही बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर जाएंगे. बता दें कि टाइटलर ने निचली अदालत आरोप आरोप तय किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जिसपर कोर्ट 29 नवंबर को सुनवाई करने वाला है.
मामले की सुनवाई के दौरान टाइटलर की ओर से पेश वकील को गवाहों के बयान दाखिल करने को कहा है. वही टाइटलर की ओर से पेश वकील अरविंद निगम ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने का आदेश गैर कानूनी है. उन्होंने कहा कि चार दशक पुराने इस मामले में टाइटलर को परेशान किया जा रहा है. इस मामले में टाइटलर के अलावा दूसरा आरोपी कोई नही है. सीबीआई ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल किया था. अब सीबीआई उन गवाहों के बयान पर भरोसा कर रही है, जिन्होंने पहले अलग बयान दिया था. उन्होंने कहा कि टाइटलर के खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य नही है जिससे कि आरोप तय किया जा सके.
-भारत एक्सप्रेस
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