देश

Adani Ports को Supreme Court से बड़ी राहत, भू​मि वसूली के Gujarat High Court के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार (Gujarat Govt) द्वारा 108 हेक्टेयर भूमि की वसूली के खिलाफ अडानी पोर्ट्स और एसईजेड लिमिटेड (Adani Ports and SEZ Ltd) की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पोर्ट्स से 108 हेक्टेयर भूमि की वसूली के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.

यह भूमि कच्छ जिले में मुंद्रा बंदरगाह के पास स्थित है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार से जवाब मांगा है.

क्या है मामला

यह मामला 2005 का है, जब अडानी पोर्ट्स को 108 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी. 2010 में जब अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड ने भूमि पर बाड़ लगाना शुरू किया, तो वहां के नवीनल गांव के निवासियों ने जनहित याचिका के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अडानी पोर्ट्स को 231 हेक्टेयर चरागाह भूमि के आवंटन को चुनौती दी.

याचिका में उन्होंने तर्क दिया था कि गांव में चरागाह भूमि की कमी है और इस आवंटन से उनके पास केवल 45 एकड़ भूमि बचेगी. वर्ष 2014 में राज्य सरकार द्वारा यह कहे जाने के बाद कि 387 हेक्टेयर सरकारी भूमि को चरागाह के लिए देने का आदेश पारित किया गया है, न्यायालय ने मामले का निपटारा कर दिया था.


ये भी पढ़ें: Supreme Court का अहम फैसला- CRPF की इस धारा के तहत मुस्लिम महिलाएं भी अपने पति से मांग सकती हैं गुजारा भत्ता


अवमानना याचिका भी दायर

जब ऐसा नहीं हुआ तो अवमानना ​​याचिका दायर की गई. 2015 में राज्य सरकार ने समीक्षा याचिका दायर की और अदालत को बताया कि ग्राम पंचायत को आवंटित करने के लिए केवल 17 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है. राज्य सरकार ने प्रस्ताव दिया कि वह शेष भूमि लगभग 7 किलोमीटर दूर आवंटित कर सकती है. ग्रामीणों ने इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मवेशियों के चरने के लिए यह बहुत दूर है.

भूमि वापस लेने का फैसला

इस साल अप्रैल में न्यायालय ने एक वरिष्ठ राजस्व अधिकारी से इस मामले का समाधान निकालने को कहा. अधिकारी ने जवाब दिया कि राज्य सरकार ने लगभग 108 हेक्टेयर – 266 एकड़ – भूमि वापस लेने का फैसला किया है, जिसे 2005 में अडानी पोर्ट्स को आवंटित किया गया था. राजस्व विभाग ने कहा कि राज्य अडानी पावर से वापस ली गई भूमि में सरकारी भूमि जोड़कर ग्रामीणों को ‘पुनःपूर्ति’ करेगा. इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इसे लागू करने को कहा था.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

गृह मंत्री अमित शाह का नमन: तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास के जोती जोत दिवस पर अर्पित की श्रद्धांजली

Amit Shah Tribute: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिख धर्म के तीसरे गुरु, श्री…

10 minutes ago

बिजली मिस्त्री से साधु तक: कैसे रसिक दुलारी शरण बना जबलपुर का दीपक? जानें प्रेमानंद के शिष्य की कहानी

Premanand Disciple Rasik Dulari Sharan Biography: संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की…

11 minutes ago

West Bengal Crime: मेदिनीपुर में BJP कार्यकर्ता की पीटकर हत्या का आरोप, गुटबाजी के विवाद से जुड़ा मामला

Medinipur BJP Worker Death: पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ग्रामीण इलाके में 32 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता…

21 minutes ago

बंगाल जयंती पर अमित शाह का नमन: ‘वर्ण परिचय’ से ‘विधवा विवाह’ तक… ईश्वरचंद्र विद्यासागर के योगदान को किया याद

Vidyasagar Jayanti Tribute: बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की जयंती पर उन्हें…

27 minutes ago

CBSE 2026: नाम, DOB या माता-पिता के नाम में गलती पर बोर्ड का सख्त रुख, स्कूलों को दिए निर्देश

CBSE Rules 2026: CBSE ने 23 सितंबर 2026 के सर्कुलर में स्कूलों को छात्रों की…

47 minutes ago