Amit Shah on CAA Rules: नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पूरे देश में लागू हो गया है. इस कानून से जुड़े प्रावधानों को भेदभाव पूर्ण बताकर सीएम ममता बनर्जी और एमके स्टालिन अपने-अपने राज्यों में लागू नहीं करने की बात कह चुके हैं. वहीं असम में 16 संगठन इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच गृहमंत्री अमित शाह अलग-अलग मंचों से यह स्पष्ट कर चुके हैं कि यह कानून नागरिकता देने का है न कि नागरिकता छीनने का. इसको लेकर उन्होंने गुरुवार को न्यूज एजेंसी एएनआई को एक इंटरव्यू दिया. इंटरव्यू में उन्होंने दस्तावेजों से जुड़े नियमों को लेकर स्थिति साफ की है. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे प्रवासियों के लिए नियम बनाने जा रही है जिनके पास कागज नहीं हैं.
गृहमंत्री शाह ने गुरुवार को कहा कि सीएए में ऐसे गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं. फिलहाल सीएए के तहत भारत की नागरिकता पाने के लिए 2 दस्तावेज जरूरी है. ये दस्तावेज यह साबित करेंगे कि नागरिकता लेने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति पात्र देशों से ही आया है. वहीं दूसरा दस्तावेज यह साबित करता हो कि नागरिकता लेने वाला व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया हो. सीएए के प्रावधानों के अनुसार अब भारत की नागरिकता की अवधि को 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है.
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शाह ने आगे बताया कि सरकार जल्द ही ऐसे विकल्प की तलाश भी कर रही है जिनके पास नागरिकता के लिए यह जरूरी कागजात भी नहीं हैं. उन्होंने बताया कि जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं उनके लिए हम रास्ता तलाश खोजेंगे. शाह ने आगे कहा कि भारत का संविधान सभी धर्मों और समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता लेने की अनुमति देता है. ऐसे में मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है.
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