Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा चूक मामले में आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने आज (18 जनवरी) खारिज कर दिया. एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर ने नीलम आजाद को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस स्तर पर नीलम को राहत देना उचित नहीं होगा.
दिल्ली पुलिस ने नीलम आजाद की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट में मंगलवार (16 जनवरी) को कहा था कि नीलम आजाद भारत की संप्रभुता और अखंडता को बाधित करने के काम में शामिल थीं. वहीं नीलम आजाद की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई जमानत अर्जी में दावा किया गया है कि अब जांच में उनकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें हिरासत में रखने से किसी भी तरह के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने आज भी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभी मामले की जांच चल रही है. अगर नीलम आजाद को जमानत दी जाती है, तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है.
गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2023 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दो शख्स मनोरंजन डी और सागर शर्मा स्मोक बम के साथ अंदर दर्शक दीर्घा से छलांग लगाकर सांसदों के बीच पहुंच गए थे और धुआं फैला दिया था. जिसके बाद संसद के अंदर हड़कंप मच गया था. इस दौरान अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी और केन से धुआं फैलाया था.
पुलिस ने इन सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद इस घटना के मास्टरमाइंड रहे ललित झा और महेश कुमावत को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. ये घटना उस दिन हुई थी, जब 13 दिसंबर को संसद हमले की बरसी थी. संसद में सुरक्षा चूक का मामला विपक्ष ने जोर-शोर से उठाया था. सत्र के दौरान जमकर हंगामा करते हुए सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था.
-भारत एक्सप्रेस
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