देश

राजस्थान उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक

राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े मामले में दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों की पदोन्नति पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है. राजस्थान सरकार की पहले यह नीति थी, जिसके तहत जिन भी सरकारी कर्मचारियों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा. हालांकि, 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन सरकार ने अपनी नीति वापस ले ली और बच्चों की संख्या के आधार पर कर्मचारियों की पदोन्नति में बाधा डालने वाली इस नीति को हटाने के उपाय किए गए.

अब इस मामले में ताजा घटनाक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज भंडारी और न्यायमूर्ति विनोद कुमार भारवानी की पीठ ने नीति पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है. नए आदेश के अनुसार, दो से अधिक संतान वाले कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की जाएगी.

टू चाइल्ड पॉलिसी पर  सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

इससे पहले फरवरी 2024 में ‘टू चाइल्ड पॉलिसी’ पर अपने फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी नौकरी देने से मना करना कोई भेदभावपूर्ण नहीं है और यह नीति भारत में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि यह नियम दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य बनाता है और ये भेदभावपूर्ण नहीं है. उल्लेखनीय है कि भौगोलिक दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश भारत अब चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है.

महाराष्ट्र में भी लागू है ऐसी ही नीति

महाराष्ट्र में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी ऐसी ही नीति है, जिसके अनुसार अगर दो से ज़्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य या बच्चे को निकटतम रिश्तेदार नहीं माना जाएगा और परिवार के किसी भी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर नौकरी नहीं दी जाएगी. बता दें कि अनुकंपा नियुक्ति तब की जाती है जब कोई सरकारी कर्मचारी अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही मर जाता है. पत्नी या बच्चे को सरकारी नौकरी करने और नए सिरे से शुरुआत करने का मौका दिया जाता है.

इन नियमों के लागू होने से अगर किसी कर्मचारी का तीसरा बच्चा है तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. महाराष्ट्र में दो से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवारों पर स्थानीय चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिया जाता है. दो से ज्यादा बच्चे वाले लोग पंचायत या जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.

-भारत एक्सप्रेस

Prashant Rai

Recent Posts

Delhi Waqf Board Case: आप के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर कोर्ट 6 नवंबर को सुनाएगा फैसला

दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े धन शोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के…

59 mins ago

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को लेकर सुनवाई टली, जानें वजह

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)…

1 hour ago

जेल में वकीलों की असुविधाओं से संबंधित याचिका पर Delhi HC ने अधिकारियों को निर्देश दिया, कहा- 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर शीघ्र निर्णय लें

दिल्ली हाई कोर्ट ने महानिदेशक (कारागार) को निर्देश दिया कि वह जेलों में अपने मुवक्किलों…

2 hours ago

गौरक्षा आंदोलन के शहीदों की याद में 7 नवंबर को युवा चेतना आयोजित करेगी श्रद्धांजलि सभा

पचास के दशक के बहुत प्रसिद्ध संत स्वामी करपात्री जी महाराज लगातार गौ हत्या पर…

3 hours ago

भारत औपनिवेशिक विचारों को नकार रहा है: उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति ने कहा, हम अब पूर्व में पूजनीय औपनिवेशिक विचारों और प्रतीकों को चुनौती दे…

3 hours ago