अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
गैंगस्टर मामले में हुई 4 साल की सजा के बाद अपनी संसद की सदस्यता गंवा चुके BSP के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि हाइकोर्ट 30 जून 2024 तक मामले में फैसला दे. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गाजीपुर सीट पर फिलहाल उपचुनाव नही होगा. वहीं अब वे MP लैड स्कीम के जरिये मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कर सकते है.
सुप्रीम कोर्ट से की थी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग
बता दें कि अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई हैं. अपनी याचिका में अफजाल अंसारी ने 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी. अफजाल ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देकर अपनी भी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से की थी यह अपील
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद अंसारी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अदालत को मामले के हर पहलू को देखना चाहिए. क्योंकि अगर उनकी दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया तो उनका गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा में प्रतिनिधित्वहीन हो जाएगा. अफजाल संसद की विभिन्न स्थायी समितियों के सदस्य थे, जब वे सांसद नहीं रहेंगे तो वहां वह योगदान नहीं दे पाएंगे.
इसे भी पढ़ें: Ballia: ददरी मेले में पहुंची हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने बांधे CM योगी के तारीफों के पुल, बोलीं- सूबे में हुआ बड़ा बदलाव
बता दें कि गाजीपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने इस साल 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी को 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया था.
-भारत एक्सप्रेस
UP Election 2027: यूपी में पिछले 12 साल में राजनीति में आए 14 IAS-IPS अधिकारियों…
मुजफ्फरनगर में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटने का…
Manipur Violence: मणिपुर के पहाड़ी जिलों में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है.…
UP Congress Clash: लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में अजय राय और ममता चौधरी के समर्थकों…
शारदीय नवरात्रि के पहले दिन अयोध्या में श्रीराम की कुलदेवी मां बड़ी देवकाली मंदिर में…
PM Narendra Modi Chennai Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर…