ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिजय केतन साहू की अग्रिम जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई हुई. बता दें कि बिजय केतन साहू ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के लिए दर्ज धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिजय केतन साहू को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने बिजय केतन साहू को अग्रिम जमानत के लिए 2 हफ्ते में निचली अदालत का रूख करने को कहा है. वहीं कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी. ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिजय केतन साहू पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.
इसे भी पढ़ें: हजारों करोड़ बकाया होने पर नोएडा अथॉरिटी ने 13 बिल्डरों को जारी किया नोटिस
पीएम मोदी ने आगे कहा कि भाषा एक समय हाशिए पर रहने वाले समुदायों के…
इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित उनके परिवार के पांच सदस्य आरोपी है. इसमें…
राजयोगी ब्रह्माकुमार ओमप्रकाश 'भाईजी' ब्रह्माकुमारीज संस्था के मीडिया प्रभाग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इंदौर…
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत सनी लियोनी को हर महीने…
winter care for pregnant women: सर्दी में प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन डी की कमी हो…
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को करनी है लेकिन BCCI ने टीम को सुरक्षा…