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बिजय केतन साहू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, शर्तों के साथ अदालत ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिजय केतन साहू ने ईडी द्वारा आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के लिए दर्ज धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी.

supreme court

सुप्रीम कोर्ट

ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिजय केतन साहू की अग्रिम जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई हुई. बता दें कि बिजय केतन साहू ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के लिए दर्ज धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिजय केतन साहू को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने बिजय केतन साहू को अग्रिम जमानत के लिए 2 हफ्ते में निचली अदालत का रूख करने को कहा है. वहीं कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी. ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिजय केतन साहू पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.

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