दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता और बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में दाखिल इस जवाब में कपूर ने कहा है कि आतिशी की ओर से दायर रिवीजन याचिका को खारिज किया जाना चाहिए. आतिशी ने कपूर द्वारा दाखिल मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की अदालत के समन के खिलाफ अपील दाखिल की है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 6 नवंबर तय की है और साथ ही मजिस्ट्रेट अदालत का रिकॉर्ड भी तलब किया है.
कपूर ने अपने जवाब में कहा है कि मजिस्ट्रेट ने समन का आदेश रिकार्ड पर रखे गए तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों को ध्यान में रखकर जारी किया था. उन्होंने यह भी कहा कि वह भाजपा के मीडिया प्रमुख और दिल्ली इकाई के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं. इस भूमिका के चलते सोशल मीडिया पर प्रसारित कोई भी मानहानिकारक पोस्ट, लेख, या प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए भी मानहानिकारक है, खासकर उनके लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े होने के कारण. मजिस्ट्रेट ने 28 मई को आतिशी को समन जारी किया था, और उन्हें इस मामले में 23 जुलाई को जमानत मिल गई थी.
शिकायत दर्ज कराने से पहले दिल्ली भाजपा नेता ने आप नेता आतिशी को कानूनी नोटिस भेजा था. यह नोटिस उनके इस दावे पर भेजा गया था कि भाजपा ने पार्टी में शामिल होने के लिए उनके पास एक करीबी के माध्यम से संपर्क किया था. प्रवीण कपूर ने 30 अप्रैल को मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आप नेता अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहे हैं. 16 मई को प्रवीण शंकर कपूर के बयान दर्ज किए गए थे.
आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है. उनके अनुसार, बीजेपी ने दिल्ली सरकार को गिराने के लिए 25 करोड़ रुपये का ऑफर दिया था. हालांकि, बीजेपी ने इन आरोपों को झूठा बताया. याचिका में कहा गया है कि जैसे ही दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आतिशी का नाम सामने आया, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ आरोप लगाने शुरू कर दिए ताकि आबकारी घोटाले से लोगों का ध्यान हटाया जा सके.
गौरतलब है कि जब आतिशी ने बीजेपी पर आप विधायकों को खरीदने और सरकार गिराने के आरोप लगाए, तो उसी दौरान उनके सरकारी आवास पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रेड की थी. बावजूद इसके, आतिशी ने इन आरोपों को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किए थे.
-भारत एक्सप्रेस
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