Buxar: बिहार के बक्सर जिले में हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संदीप सिंह की न्यायालय ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment)की सजा सुनाई है. अभियुक्तों पर हत्या और आर्म्स एक्ट में अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया है. सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट के आदेशानुसार जेल भेज दिया गया.
एससी-एसटी मामलों के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार राम ने बताया कि यह केस कोरान सराय से संबंधित है, जहां जमीन विवाद में 10 जुलाई 2019 को असकरण पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना को लेकर मृतक के भाई धनराज पासवान ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में थाना के लहना गांव का रहने वाला संजय दुबे और मंटू दूबे को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था.
इस मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों ने कोर्ट ने गवाही दी. इसके बाद साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त संजय दुबे एवं मंटू दुबे को कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी करार दिया. न्यायाधीश ने अभियुक्त संजय दुबे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 47 हज़ार रुपये का अर्थदण्ड लगाया. वहीं कोर्ट ने मंटू दुबे को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 35 हजार का अर्थदंड लगाया. सरकारी अधिवक्ता के सहयोग में अधिवक्ता मनोज ठाकुर जबकि बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता रवि रंजन श्रीवास्तव मौजूद थे. इस मामले में चार साल के बाद
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अन्य मामले में लखीसराय के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र में 11 जून 2006 की रात नागेश्वर सिंह उर्फ नागो सिंह के पुत्र निलेश कुमार की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 17 साल बाद फैसला आया है. कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त गुड्डू सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय श्रीराम झा की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए गुड्डू सिंह को आजीवन कारावास और 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई.
-भारत एक्सप्रेस
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