एड टेक कंपनी बायजू को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) के आदेश को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने दोनों को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CIPR) के पास जाने के निर्देश दिया है. NCLAT ने कंपनी के 158 करोड़ देने पर कंपनी के खिलाफ़ दिवालिया प्रक्रिया बंद करने के निर्देश दिए थे. NCLAT के फैसले के खिलाफ ग्लास ट्रस्ट कंपनी (LLC ) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
कोर्ट ने IRP द्वारा लेनदारों की समिति की बैठक पर फिलहाल रोक लगा दिया था. कोर्ट ने कहा था कि फैसला आने तक कोई अन्य बैठकें ना हो, यथास्थिति बनाए रखे. 2 अगस्त को NCLAT ने BCCI- बायजुज के समझौते को अनुमति देते हुए शर्तो के साथ बायजू के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया को रोक दिया थी. इस समझौते के तहत बायजू BCCI को 158 करोड़ रुपये चुकाए जाने पर सहमत हुई थी.
एडटेक फर्म के मुताबिक बायजू रवीन्द्रन के भाई BCCI का कर्ज चुकाने के लिए फंड दे रहे थे. मामले की सुनवाई के दौरान बीसीसीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने NCLAT के खिलाफ दायर याचिका का विरोध किया था. एसजी मेहता ने कहा था कि NCLAT के आदेश पर रोक लगाने से बीसीसीआई के सेटलमेंट खत्म हो जाएगा.
ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: औद्योगिक शराब को नशीली शराब माना जाएगा, राज्य को कानून बनाने की शक्ति बरकरार
बता दें कि NCLAT ने बीसीसीआई के साथ बायजू के समझौते को मंजूरी दी थी, जिससे उसकी इनसॉल्वेंसी की प्रक्रिया रुक गई टीबी. सेटलमेंट के मुताबिक बायजू को बीसीसीआई के साथ अपने बकाया का निपटान करना होगा, जिसका भुगतान 2 अगस्त और 9 अगस्त को देना तय किया गया था. NCLAT ने समझौते को मंजूरी देते हुए कहा था कि अगर तय समय के मुताबिक भुगतान नहीं किया गया तो दिवालिया प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाएगी.
-भारत एक्सप्रेस
PM Modi Haryana MLAs meeting Viksit Bharat 2047: पीएम मोदी के आवास पर हरियाणा के…
Badaun Crime News: बदायूं के एक गांव में किसी ने एक युवती की झोपड़ी जला…
एशियन गेम्स क्रिकेट फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर लगातार दूसरी…
Assam CM Viral Video: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा लोगों के बीच थे. तभी…
Swami Prasad Maurya: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासत ने फिर करवट ले ली…
Asian Games 2026 में भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने देश की झोली में एक और…