MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी के मानडंडों का उल्लंघन करने वाले सभी सामान्य धाराओं के तरत दर्ज मामले को वापस लेने का फैसला किया है. राज्य के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मास्क न पहनने और सार्वजनिक रूप से इक्कट्ठा होने जैसे गतिविधियों के लिए लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे. मिश्रा ने कहा, “मुख्यमंत्री के निर्देश पर, सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान COVID-19 मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सामान्य धाराओं (गैर-गंभीर अपराधों के लिए लागू) के तहत दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया है.”
एक अधिकारी ने कहा कि कोविड -19 मानदंडों के उल्लंघन के लिए दर्ज मामलों की सही संख्या वर्तमान में स्पष्ट नहीं है. राज्य में मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था. बाद में COVID-19 महामारी के दौरान संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था. राज्य में 4 जून तक कुल 10,56,341 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे. राज्य में इस महामारी से अबतक 10,786 लोगों की मौत हुई है. राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, मध्य प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या पांच है.
-भारत एक्सप्रेस
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