देश

Kanjhawala Hit&Run Case: आरोपी कृष्ण की जमानत याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, 14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

जनवरी 2023 के कंझावला हिट-एंड-रन मामले में आरोपी कृष्ण की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कृष्ण पर हत्या का आरोप लगाया गया है. यह मामला 1 जनवरी 2023 की सुबह एक लड़की को घसीटने से संबंधित है. न्यायमूर्ति अमित महाजन ने दिल्ली पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की है. आरोपी की पिछली जमानत याचिका को निचली अदालत ने 6 मई, 2023 को खारिज कर दिया था.आरोपी जनवरी 2023 से हिरासत में है.

कुल 7 आरोपियों पर दर्ज हुआ था मामला

रोहिणी जिला अदालत ने 27 जुलाई, 2023 को चार आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश के आरोप तय करने का निर्देश दिया था. तीन अन्य आरोपियों पर सबूत नष्ट करने आरोपियों को शरण देने और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए थे. कोर्ट ने अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन के खिलाफ धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (शरण देना), 120 बी (आपराधिक साजिश) आईपीसी के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था.

1 अप्रैल 2023 को पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

कोर्ट ने दीपक खन्ना, आशुतोष भारद्वाज और अंकुश के खिलाफ धारा 201, 212, 182 (लोक सेवक को गलत सूचना देना), 34 आईपीसी के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था. इन तीनों को धारा 120 बी आईपीसी से मुक्त कर दिया गया. इसके अतिरिक्त, अमित खन्ना पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा भी लगाई गई है. दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल, 2023 को सात आरोपियों के खिलाफ हत्या आदि की धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था.

युवती को 13 किलोमीटर तक घसीट ले गई थी कार

आरोप तय होने के बाद मामला अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है. इस मामले में 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की रात के दरम्यान सुल्तानपुरी इलाके में एक लड़की को कथित तौर पर कार ने टक्कर मार दी और 13 किलोमीटर तक कार के नीचे घसीटती रही. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सीसीटीवी फुटेज, गवाह के बयान और आरोपियों की मोबाइल लोकेशन समेत पर्याप्त सबूत मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें- “किसके निर्देश पर काटे गए पेड़? हलफनामा दाखिल कर बताएं”, सुप्रीम कोर्ट ने DDA और दिल्ली सरकार को लगाई जमकर फटकार

13 अप्रैल 2023 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया. दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल को 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा लगाई थी. इस मामले में कुल सात आरोपी हैं. मामले में तीन आरोपी जमानत पर हैं.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

पितृ पक्ष 2026: आज है चतुर्थी श्राद्ध, जानें विधि, नियम और विशेष धार्मिक महत्व

Pitru Paksha 2026: 30 सितंबर (बुधवार) को चतुर्थी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा. सनातन परंपरा…

2 hours ago

एशियाई खेल: पीएम मोदी ने महिला 4×400 मीटर रिले टीम को दी ऐतिहासिक स्वर्ण पदक की बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिला 4x400m रिले टीम (किरण, पूवम्मा, प्राची और…

5 hours ago

पूर्वांचल के किंगमेकर: ओम प्रकाश राजभर ने उप-जाति की पहचान को कैसे बनाया राजनीतिक पूंजी

पूर्वांचल की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नाम हैं, जिन्होंने अपनी उप-जाति की…

5 hours ago

न सांसद, न विधायक फिर भी राजनीति के अमर योद्धा, जानिए क्यों आज भी प्रासंगिक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय?

पंडित दीनदयाल उपाध्याय न सांसद बने न विधायक, लेकिन सिद्धांतों और मूल्यों की राजनीति के…

6 hours ago

दिल्ली-NCR में लागू हुआ नया GRAP, AQI के हिसाब से लगेंगी 4 लेवल की पाबंदियां, खराब हवा में बढ़ेगी पार्किंग फीस

Delhi GRAP New Rules: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर CAQM ने 29 सितंबर 2026…

6 hours ago

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में CJI की एंट्री पर नया दांव, सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश…

6 hours ago