Bharat Express

Kanjhawala Hit&Run Case: आरोपी कृष्ण की जमानत याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, 14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की रात के दरम्यान सुल्तानपुरी इलाके में एक लड़की को कथित तौर पर कार ने टक्कर मार दी और 13 किलोमीटर तक कार के नीचे घसीटती रही.

allahabad high court, allahabad high court judge, Pradeep Kumar,

सांकेतिक फोटो

जनवरी 2023 के कंझावला हिट-एंड-रन मामले में आरोपी कृष्ण की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कृष्ण पर हत्या का आरोप लगाया गया है. यह मामला 1 जनवरी 2023 की सुबह एक लड़की को घसीटने से संबंधित है. न्यायमूर्ति अमित महाजन ने दिल्ली पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की है. आरोपी की पिछली जमानत याचिका को निचली अदालत ने 6 मई, 2023 को खारिज कर दिया था.आरोपी जनवरी 2023 से हिरासत में है.

कुल 7 आरोपियों पर दर्ज हुआ था मामला

रोहिणी जिला अदालत ने 27 जुलाई, 2023 को चार आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश के आरोप तय करने का निर्देश दिया था. तीन अन्य आरोपियों पर सबूत नष्ट करने आरोपियों को शरण देने और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए थे. कोर्ट ने अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन के खिलाफ धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (शरण देना), 120 बी (आपराधिक साजिश) आईपीसी के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था.

1 अप्रैल 2023 को पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

कोर्ट ने दीपक खन्ना, आशुतोष भारद्वाज और अंकुश के खिलाफ धारा 201, 212, 182 (लोक सेवक को गलत सूचना देना), 34 आईपीसी के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था. इन तीनों को धारा 120 बी आईपीसी से मुक्त कर दिया गया. इसके अतिरिक्त, अमित खन्ना पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा भी लगाई गई है. दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल, 2023 को सात आरोपियों के खिलाफ हत्या आदि की धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था.

युवती को 13 किलोमीटर तक घसीट ले गई थी कार

आरोप तय होने के बाद मामला अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है. इस मामले में 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की रात के दरम्यान सुल्तानपुरी इलाके में एक लड़की को कथित तौर पर कार ने टक्कर मार दी और 13 किलोमीटर तक कार के नीचे घसीटती रही. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सीसीटीवी फुटेज, गवाह के बयान और आरोपियों की मोबाइल लोकेशन समेत पर्याप्त सबूत मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें- “किसके निर्देश पर काटे गए पेड़? हलफनामा दाखिल कर बताएं”, सुप्रीम कोर्ट ने DDA और दिल्ली सरकार को लगाई जमकर फटकार

13 अप्रैल 2023 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया. दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल को 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा लगाई थी. इस मामले में कुल सात आरोपी हैं. मामले में तीन आरोपी जमानत पर हैं.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read