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सिख विरोधी दंगा: अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा

Delhi News: दिल्ली सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने तीन लोगों की हत्या के मामले में फैसला सुरक्षित रखा है. विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया.

अदालत 2 अगस्त को आदेश सुना सकती है. सीबीआई ने एक गवाह के हवाले से आरोप-पत्र में आरोप लगाया था कि टाइटलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एंबेसडर कार से बाहर निकले और सिखों को मारने के लिए भीड़ को उकसाया. पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर पर आरोप था कि उन्होंने भीड़ से कहा सिखों को मार दो, उन्होंने हमारी मां को मार दिया है.

31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पिछले साल अगस्त में एक सत्र अदालत ने टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी थी. अदालत ने टाइटलर पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे.

केंद्रीय एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (अपराध के लिए उकसाना) और 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं.

— भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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