दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला मामले में कथित आरोपी व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर 20 दिसंबर को सुनवाई करेगा. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति के संज्ञान ले लिया जो कानूनी रूप से वैध नहीं है. ऐसे में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए. हालांकि कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था. वहीं ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी मिल गई है. कोर्ट ने इस पर ईडी को हलफनामा दाखिल करने को कहा था.
केजरीवाल ने याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम ऑथोरिटी से आवश्यक मंजूरी ईडी की ओर से नहीं ली गई है. लिहाजा ट्रायल कोर्ट का चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश गलत है. केजरीवाल ने कहा है कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने अपने आदेश में पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है.
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केजरीवाल का यह भी कहना है कि अभियोजन के लिए सीआरपीसी की धारा 197 (1) के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन उनके मामले में ईडी ने ऐसा नहीं किया है. जबकि केजरीवाल कथित अपराध के समय एक लोक सेवक (मुख्यमंत्री) थे. 10 जुलाई को राऊज एवेन्यु कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था. 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता, संजय सिंह सहित अन्य को नियमित जमानत दे चुका है.
-भारत एक्सप्रेस
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