Delhi News: दिल्ली शराब नीति मामले में कथित आरोपी व्यवसायी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि को दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसमें उनकी खराब स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखा गया.
अरोड़ा ने पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों के तहत राहत की मांग करते हुए नियमित जमानत याचिका दायर की थी, क्योंकि उनकी जमानत अवधि 21 अगस्त को समाप्त होने वाली है.
दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर मिली जमानत
अदालत ने कहा- अगली सुनवाई 30 अगस्त तक याचिकाकर्ता को उनकी खराब चिकित्सा स्थिति के कारण दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने पर अंतरिम जमानत दी जाती है.
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अधिवक्ता प्रभाव रल्ली के साथ अरोड़ा की अस्पताल में भर्ती होने की तत्काल आवश्यकता और लगभग 16 महीने की लंबी हिरासत के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए तर्क दिया. उन्होंने मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में हाल ही में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया.
हाल ही में अरोड़ा के वकील ने जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत को बताया कि वह जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं. मेडिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि 16 अगस्त को अरोड़ा को सांस फूलने, खांसी, सांस फूलने और बुखार जैसे लक्षणों के साथ एक क्लिनिक में लाया गया था. बाद में उन्हें एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उन्हें भर्ती होने और ऑक्सीजन देने की सलाह दी गई. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायाधीश के आदेश के बाद अमित अरोड़ा 12 अगस्त से अंतरिम जमानत पर बाहर थे.
नवंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में व्यवसायी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया. गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अरोड़ा का नाम इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में है.
— भारत एक्सप्रेस
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