Delhi Waqf Board Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राष्ट्रीय राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कौसर इमाम सिद्दीकी की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. कोर्ट 3 जून को अगली सुनवाई करेगा.
कौसर इमाम सिद्दिकी ने अपनी अंतरिम जमानत अर्जी में कहा है कि उनकी मां की तबियत काफी खराब है. उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना है. बच्चों का दाखिला करना है, लिहाजा 30 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी जाए.
पिछली सुनवाई में ईडी ने कहा था कि जिशान हैदर, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी ने अमानतुल्लाह खान के कहने पर प्रॉपर्टी खरीदी, जिसकी कीमत 13.40 करोड़ रुपये है. ईडी ने कहा था कि तीनों आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं, जो पैसा कैश में इस्तेमाल हुआ वह अमानतुल्लाह खान का है. ईडी ने यह भी कहा था कि कौसर इमाम सिद्दिकी मिडिल मैन हैं, उसकी डायरी में पैसों के ट्रांजेक्शन के बारे में लिखा हुआ है.
ईडी ने छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद किए थे. वहीं आरोपियों के वकील ने कहा था कि 2016 में दर्ज एफआईआर पर 2023 में जांच की जा रही है. किसी डायरी में नाम आ जाने का मतलब यह नहीं है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है.
यह भी पढ़ें : Delhi Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज, 2 जून को जाना होगा जेल
आरोपियों के वकील ने कहा था कि ईडी जिस डायरी की बात कर रही है, उसमें तारीख भी नहीं लिखी है कि कब किस दिन पैसों का लेन-देन हुआ. आरोपियों के वकील ने कहा था कि जीशान हैदर ने 9 करोड़ बैंक ट्रांजेक्शन के जरिये 7 साल पहले दिया था तो वह कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है.
-भारत एक्सप्रेस
झांसी के महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में शुक्रवार…
Gomati Book Festival 2024: गोमती पुस्तक मेला में पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 30…
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्त भारत के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते…
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,900 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान के साथ पीएम…
मास्टरकार्ड के एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष अरी सरकार ने इस बात को हाईलाइट किया कि…
भारतीय रेलवे स्टील और खनन उद्योगों में उपयोग के लिए अफ्रीका को 20 डीजल इंजन…