Dog License In Lucknow: पालतु कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते लखनऊ नगर निगम ने एक निर्देश जारी किया है. इसके तहत अगर अब कुत्ता पालने से पहले लाइसेंस नहीं लिया तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. यानी कुत्ता पालने से पहले आपको लाइसेंस लेना होगा और कुत्ते के बारे में पूरी जानकारी नगर निगम को देनी होगी. इसके बाद ही शहरवासी कुत्ता पाल सकेंगे.
सूत्रों की मानें तो लखनऊ नगर निगम दो सौ वर्गमीटर क्षेत्रफल के दायरे में सिर्फ दो कुत्तों को पालने का ही लाइसेंस जारी करेगा. तीस सौ वर्गमीटर के दायरे में अधिकतम चार कुत्ते ही लोग अब पाल सकेंगे. चार से ज्यादा कुत्तों को पालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही घरों में कुत्तों का व्यवसाय करने वालों का लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा. इस सम्बंध में नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि शहर में कई जगह लाइसेंस बनाने की सुविधा दी जा रही है.
बता दें कि नगर निगम ने देसी ब्रीड का दो सौ रुपये और सभी अंग्रेजी ब्रीड का एक हजार रुपये लाइसेंस शुल्क तय किया है. लाइसेंस बनाने के लिए मोबाइल नंबर और वैक्सीनेशन कार्ड होना जरुरी है. जून से लाइसेंस को लेकर अभियान शुरू होगा. यहां ये बता दें कि बिना लाइसेंस के कुत्ता पालने वालों से पांच हजार का जुर्माना वसूला जाएगा.
राजधानी सहित प्रदेश के तमाम इलाकों में पालतु कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. गर्मी बढने से शहर के हर इलाकों से कुत्तों के काटने की शिकायतें नगर निगम पहुंच रही है. इसके बाद नगर निगम ने निर्णय लिया है कि अब कुत्ते वही पाल सकेंगे, जो लाइसेंस बनवाएंगे. कुत्तों के काटने की अभी तक पोर्टल पर ही शिकायतें आ रही थी, जबकि अब अधिकारियों के मोबाइल फोन पर भी लोग शिकायत कर रहे हैं. फैजुल्लागंज, चौक,आशियाना, अलीगंज क्षेत्रों से सबसे अधिक शिकायतें सामने आई हैं. पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि, इधर कुत्तों के उत्पात से जुड़ी शिकायतें बढ़ गई हैं. उनका कहना है कि कुत्तों की शिकायतों से जुड़ी शिकायतें सुबह छह से शाम छह बजे तक 9336312853 पर की जा सकती है.
-भारत एक्सप्रेस
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